जाधव को सजा: भारत का रुख सख्त, PAK के साथ हर स्तर की वार्ता रोकी
PUBLISHED : Apr 15 , 9:33 AM
पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ और कड़ा रुख अपना लिया है। भारत ने सभी तरह की द्विपक्षीय वार्ता पर अस्थायी तौर पर रोक दी हैं। शुक्रवार को सरकार ने दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर 17 अप्रैल को प्रस्तावित बातचीत न करने का फैसला किया। भारत ने आधिकारिक तौर पर PAK को अवगत कराया है कि वह रविवार को आने वाले पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी (PMSA) के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने के लिए तैयार नहीं है।
इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर दो विवादित पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में होने वाली बातचीत भी स्थगित कर दी गई थी। यह बातचीत अमेरिका में 11-13 अप्रैल को होने वाली थी।
जाधव पर पाक ने लगाए 7 आतंकी हमले के आरोप
पाक ने कुलभूषण जाधव को 'वन मैन डिमॉलिशन स्क्वॉड' बताया है। पाक ने दावा किया है कि जाधव को अपने बचाव के लिए एक वकील भी दिया गया था। पाक ने जाधव पर 7 आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोप लगाए है हालांकि हताहत लोगों की संख्या का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। गौरतलब ह कि शुक्रवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने डॉजियर पेश करते हुए जाधव की फांसी की सजा का बचाव किया। सरताज अजीज ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार के पास जाधव के खिलाफ 'पुख्ता सबूत' हैं।
चार्जशीट में जाधव पर ग्वादर, तुरबत में हुए हमलों को स्पॉन्सर करना, बलूचिस्तान के सूई इलाके में गैस पाइपलाइनों में धमाके और क्वेटा में 2015 में हुए धमाकों को वित्तीय सहायता देने के आरोप लगाए हैं।
भारत करेगा अपील दायर
भारत कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर करेगा। उसने आरोप पत्र और मौत की सजा के फैसले की प्रमाणित प्रति मांगी है और जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान करने को कहा है। शुक्रवार को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले ने जाधव के मामले के संदर्भ में पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात की और अपील करने के संदर्भ में भारत के रूख से अवगत कराया।
राजनयिक पहुंच के भारत के आग्रह को पाकिस्तान द्वारा ठुकराने पर निराशा प्रकट करते हुए भारतीय उच्चायुक्त ने कहा, उन्होंने राजनयिक पहुंच के हमारे आग्रह को 14 बार ठुकरा दिया। मैंने सख्ती से यह कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय आधार पर राजनयिक पहुंच दी जाए क्योंकि वह भारतीय नागरिक है। भारत राजनयिक विकल्पों के अलावा कानूनी उपायों पर भी विचार कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जांजुआ ने कहा कि जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सेना अधिनियम-1952 और शासकीय गोपनीयता कानून-1923 के तहत सुनवाई की गई।